राज्य शासन ने खैरागढ़ नगर पालिका की दुकान नीलामी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप में दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री कोमल ठाकुर एवं सहायक राजस्व निरीक्षक तथा राजस्व शाखा प्रभारी श्री राजेश तिवारी को नियमों का उल्लंघन करने और राजस्व हानि पहुंचाने के प्रारंभिक दोष में निलंबित किया गया है।
क्या है मामला?
प्रारंभिक जांच में पाया गया कि —
- प्रथम नीलामी की तुलना में द्वितीय नीलामी में लगभग ₹64.77 लाख कम राजस्व प्राप्त हुआ,
- साथ ही, दुकान आवंटन की कंडिका 0.5 का उल्लंघन करते हुए, प्रथम नीलामी के बकायादारों को ही द्वितीय नीलामी में शामिल होने का अवसर दे दिया गया,
- जिससे नगर पालिका को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका बनी।
इन गंभीर अनियमितताओं के कारण दोनों अधिकारियों को ‘अवचार’ (कदाचार) का प्रारंभिक रूप से दोषी पाया गया।
किस नियम के तहत हुआ निलंबन?
- सीएमओ कोमल ठाकुर को —
छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2017 के नियम 3.3 के तहत, - राजस्व निरीक्षक राजेश तिवारी को —
छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 1968 के नियम 53 के तहत निलंबित किया गया है।
निलंबन के दौरान मुख्यालय कहाँ रहेगा?
दोनों अधिकारियों का निलंबन कालीन मुख्यालय —
संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग
निर्धारित किया गया है।
इसके साथ ही निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्राप्त होगा।






